अरविंद केजरीवाल के जमानत के बारे हुए सुनवाई - सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 90 दिन तक जेल में कष्ट भोगना होगा
अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले मे CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया था इसलिए हाल मे अरविंद केजरीवाल तिगड़ी जेल मे ही रहेंगे
अधिक जानकारी :-
° अरविंद केजरीवाल हाल में तिगड़ी जेल मे ही रहेंगे
° सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया की " सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है " यह बात सुप्रीम कोर्ट ने official कहा है
° ED के गिरफ्तार के खिलाफ केजरीवाल की याचिका बड़ी पीट भेजी गई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने मनी लोडिंग के मामले में जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि " अरविंद केजरीवाल ने 90 दिन की सजा काटी " हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल तिहाडी जेल में ही रहेंगे क्योंकि यह घोटाला बहुत बड़ा है और ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है इसलिए सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के नाम नीचे दिए गए है
१ . दीपांकर दत्ता
२. संजीव खन्ना
दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना न्यायमूर्ति ने सर्वोच्च अदालत की बैठक पर ED ने उनकी गिरफ्तार के खिलाफ चुनौती देने वाले उनके यह मामले को बड़ी बैठक के पास भेज दिया
अभी जो बैठक में हुआ तो न्यायमूर्ति और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि " सिर्फ पूछताछ से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है "
° तभी न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "जीवन के अधिकार के संबंध में और चूंकि मामला बड़ी पीठ को भेजा गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं "
हालांकि यह मामला अभी भी दबावो में घेरा हुआ है " अंतरिम जमानत के प्रश्न को बड़ी पीठ द्वारा संशोधित किया जा सकता है "
• अदालत में आगे कहा कि " दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 90 दिवस तक या उससे भी अधिक समय तक कारावास में है वह एक सीधे नेता है अभी यह उन पर निर्भर करता है कि उन्हें यह मुख्यमंत्री पद पर रहना है या नहीं
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ED का मामला क्या है ?
विस्तार में
१. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 तारीख को ED ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया था ED ने देखा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है
२. इस मामले में आरोप यह लगा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहित कई नेताओं कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी मदद करते थे दिल्ली शराब नीति में खामियां पैदा करने के लिए बहुत सारी साजिश रची गई थी
३. ED ने आरोप लगाया की " जो यह दिल्ली शराब नीति में मुखिया साजिशकर्ता थे वे दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल के साथ कई नेताओं पर मुख्य साजिशकर्ता है ऐसा ED ने आरोप लगाया है
४. जांच एजेंसी ने जांच करके बात है कि यह शराब घोटाला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पैसे भेजे जाने का सबूत उनके पास है और यह पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा में AAP के प्रचार के लिए किया गया था
५ . हालांकि, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हवाला के जरिए आप को कथित तौर पर धन मिलने के संबंध में कोई सबूत नहीं है।
CBI की गिरफ्तारी :
सुप्रीम कोर्ट के इस पीठ पे अरविंद केजरीवाल को एक सप्ताह के लिए जमानत दी थी ताकि वह विधानसभा के प्रचार कर सके प्रचार करने के बाद वह तिहाड़ जेल में वापस लौट आए
20 जून को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी उनकी रिहाई का आदेश दिया न्यायाधीश न्याय बिंदु ने कहा कि या मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED के पास कोई सबूत नहीं है
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की यह मामले पर संक्षिप्त में जांच हो रही है हालांकि 25 जून को हाईकोर्ट ने यह मामले पर रोक लगा दी थी उसी दिन सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था
तो ऐसे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमाना दी तो थी लेकिन सिर्फ प्रचार के लिए दी थी उन्होंने उन्हें पूरी जमानत दी नहीं है अभी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का काम चल रहा है